शिकायत और दस्तावेज जमा होने के बाद बीमा लोकपाल द्वारा सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर दी जाएगी.
ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इरडा के ऑनलाइन पोर्टल आईजीएमएस (IGMS) का भी उपयोग कर सकते हैं.
Insurance Ombudsman: शिकायतों को अदालत प्रणाली से बाहर लागत प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष तरीके से निपटाने कोबीमा लोकपाल योजना बनाई गई हैं.
बीमा कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया हैं और आपको लगता हैं कि बीमा कंपनी का निर्णय गलत हैं, तो आप बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
Insurance Ombudsman: जीवन बीमा हो या हेल्थ बीमा, क्लेम में देरी हो रही है या क्लेम अधूरा है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वकील की जरूरत नहीं